May 13, 2025 6:51 am

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सरकारी कर्मचारी की मौत पर 20% रकम माता-पिता को भी, असम में नया नियम

assam cm Himanta Biswa Sarma- India TV Hindi

Image Source : PTI
असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा।

भारत में बीते कुछ दिनों से किसी सरकारी कर्मचारी की मौत पर मिलने वाले मुआवजे के बंटवारे को लेकर काफी विवाद देखने को मिला है। लोगों के बीच ये बात चर्चा का विषय रही है कि कर्मचारी की मौत के बाद मुआवजे में से कुछ हिस्सा उसके माता-पिता को भी मिले। अब इस मामले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। असम सरकार ने मुआवजे की राशि के बंटवारे के लिए नया नियम लाने का फैसला किया है। 

माता-पिता को 20 फीसदी राशि मिलेगी

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि असम में किसी सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद मुआवजे की राशि का बंटवारा 80:20 के रेशियों में किया जाएगा। सीएम हिमंत ने बताया कि मुआवजे की 80 प्रतिशत राशि मृतक के पति/पत्नी को और 20 प्रतिशत राशि माता-पिता को दी जाएगी। 

दुख की घड़ी में परिवार न बंटे- CM

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि मुआवजे के 80:20 के रेशियों में बंटवारे का नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने इस फैसले के कारण बारे में बात करते हुए कहा है कि हम नहीं चाहते कि दुख की घड़ी में परिवार बंट जाएं।

कर्मचारी स्वयं अपना ट्रांसफर कर सकेंगे

असम के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि सरकारी ट्रांसफर और पोस्टिंग भ्रष्टाचार का एक बड़ा स्रोत हैं। इसे समाप्त करने के लिए हमारी सरकार एक पोर्टल लाएगी, जिसके माध्यम से कर्मचारी स्वयं अपना ट्रांसफर कर सकेंगे। इसमें सरकारी हस्तक्षेप को न्यूनतम रखा जाएगा। असम सीएम ने ये भी कहा है कि अगले वर्ष असम का 14वां मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी में चालू हो जाएगा जबकि 2026 में 3 और मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएंगे।

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